Batla House Encounter: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि कोर्ट ने मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या करने, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने, उन पर जानलेवा हमला करने और हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है.
कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को समाज के लिए खतरा बताकर कहा कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी. आरिज के नाम पर संपत्ति नहीं थी इसलिए कोर्ट ने उस पर सिर्फ 11 लाख रुपये का जुर्माना ही लगाया है. दोषी को सजा होने पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई. गौरतलब है कि कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही आरिज को दोषी करार दिया था.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया गया फैसला
बटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) का मामला पिछले लंबे समय से चल रहा था. कोर्ट ने आरिज को दोषी करार देने के बाद सजा का फैसला बाद में सुनाने को कहा था. कुछ दिनों से दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. फिर आज यानि सोमवार शाम पांच बजे दोषी आरिज को फांसी की सजा सुनाई गई.
बता दें कि 18 सितंबर 2008 को बटला एनकाउंटर हुआ था जिसमें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया है। मुजफ्फरनगर निवासी आरिज खान मुठभेड़ के बाद फरार हो गया था, जिसे फरवरी, 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बीटेक पास आरिज को विस्फोटक विशेषज्ञ माना जाता है.
आतंकी ने नेपाल में ही की थी शादी
आतंकी आरिज खान मुठभेड़ के बाद पहले तो एक महीने तक कई प्रदेशों में भागते भागते छिपता रहा. इसके बाद वह नेपाल भाग गया और अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर (इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक) के साथ पहचान छिपाकर रहने लगा था. आरिज ने नेपाल में ही एक युवती से शादी कर ली थी.
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