Delhi Government vs LG: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर कौन लेगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

 
Delhi Government vs LG: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर कौन लेगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Government vs LG: दिल्ली की आप सरकार और सीएम केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। प्रशासनिक सेवाओं को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए प्रशासनिक फेरबदल यानी पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राजधानी में कई गुना अधिक गति से विकास होगा।

फैसले के बाद सीएम ने बुलाई बैठक

फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राजधानी में कई गुना अधिक गति से विकास होगा।उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय का हार्दिक धन्यवाद। विकास की गति अब कई गुना बढ़ जाएगी।” वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने फैसले को सच्चाई, जनता और जनतंत्र की जीत बताया है। आप ने कहा, “यह जनतंत्र की जीत है, यह जनता की जीत है। आज सच्चाई की जीत हुई।”

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केंद्र सरकार पर बोला हमला

पार्टी ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसे केंद्र की हार बताया है। आप ने ट्विट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकारी की बुरी हार!! मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किया संघर्ष हुआ सफल! सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार की शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी।”

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