DGCA का सख्त फैसला: बिना कारण यात्रियों को बोर्डिंग से इंकार करने पर एयरलाइन्‍स को देना होगा हर्जाना

 
DGCA का सख्त फैसला: बिना कारण यात्रियों को बोर्डिंग से इंकार करने पर एयरलाइन्‍स को देना होगा हर्जाना

DGCA : पिछले कुछ समय से यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने की बढ़ती घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थीं. जिसके बाद देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) सख्‍त होते हुए बड़ा फैसला किया है. DGCA ने कहा है कि अब अगर किसी एयरलाइन्‍स ने वैध टिकट होने पर किसी यात्री को फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी तो एयरलाइन कंपनी को यात्री को मुआवजा देना होगा. पहले यात्री को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था.

आपको बता दें कि डीजीसीए ने वैध टिकट होने पर भी यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कंपनी को बोर्डिंग के संबंध में स्‍पष्‍ट नीति बनाने का भी आदेश दिया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने अब एयरलाइन्‍स के लिए बोर्डिंग से संबंधित नई गाइडलाइन्‍स जारी कर दी है. 14 जून को जारी एक प्रेस रिलीज में डीजीसीए ने कहा कि नई गाइडलाइन का पालन करना प्रत्‍येक एयरलाइन के लिए जरूरी है.

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DGCA का सख्त फैसला: बिना कारण यात्रियों को बोर्डिंग से इंकार करने पर एयरलाइन्‍स को देना होगा हर्जाना
Image Credit: Pixabay

इतना देना होगा हर्जाना

डीजीसीए की नई गाडइलाइन्‍स के अनुसार, अगर किसी यात्री के पास वैध टिकट है और वो बोर्डिंग के वक्‍त मौजूद है, फिर भी अगर एयरलाइन उसे बोर्डिंग से मना करती है तो एयरलाइन को 10 हजार रुपये हर्जाना देना होगा. यह हर्जाना यात्री के लिए 24 घंटे में वैकल्पिक व्‍यवस्‍था करने पर देना होगा. अगर एयरलाइन 24 घंटे में कोई वैकल्पिक व्‍यवस्‍था यात्री के लिए नहीं कर पाती है तो उसे 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा.

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