टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों के तहत राज्यों को मिलेगी वैक्सीन

 
टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों के तहत राज्यों को मिलेगी वैक्सीन

भारत सरकार ने मंगलवार को कोविड टीकाकरण (Vaccination) कार्यक्रम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी. जिसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है.

भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, वैक्सीन की खुराक का राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आवंटन का आधार, क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन की संख्या के आधार पर होगा. इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी. 

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नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को वैक्सीन दी जाएगी. इसके बाद राज्य सरकारें अपने जिलों को वैक्सीन देंगी. गाइडलाइन में कहा गया है कि वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे. फिर 45 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता मिलेगी. इसके बाद उन लोगोंं को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगानी है.

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नई गाइडलाइंस के अनुसार 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन कब लगाई जाएगी इसकी प्राथमिकता राज्य सरकारें तय करेंगी. वहीं वैक्सीन की बर्बादी न हो इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज देगी.

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