Kanpur: सीसामऊ सीट पर चुनाव का सस्पेंस खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत
Kanpur: सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीसामऊ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान सुनिश्चित हो गया है।
ट्रायल कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी
इस साल 7 जून को कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक महिला के घर आगजनी मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
सरकार ने उम्रकैद की मांग की, लेकिन सजा नहीं बढ़ी
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल करते हुए इरफान सोलंकी की सजा को सात साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की इस अपील पर सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं सुनाया। जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सजा पर रोक नहीं लगी है।