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Atiq Ahmed: अतीक अहमद की जेल में कैसी होगी जिंदगी, बैरक में 4 का होगा कैद, जानें पूरी डिटेल

 

Atique Ahmed: 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है।जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी है। जिन्हें बरी किया गया है उनके नाम- अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं। 5 हजार तीनों पर जुर्माना व एक-एक लाख रुपये तीनों को उमेश पाल के परिवार को देने को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा अतीक अहमद को रात में एहसास हुआ कि जेल, जेल है। माफियाओं को कानून व्यवस्था और सरकार का भय है। यहां जेल में जाने के बाद एहसास हुआ कि जेल, जेल होती है।

24 घंटे होगी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी

जेल मंत्री ने कहा कि अतीक अहमद को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। जो भी स्टाफ है वो बॉडीवार्न कैमरे लगाए है।. अतीक की मुख्यालय से भी लगातार निगरानी हो रही है। हमारे पास 22 से 23 जेल ऐसी हैं जहां हाई सिक्योरिटी बैरक है. कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे।

हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा

एक हाई सिक्योरिटी बैरक में 4 बैरक होती हैं। उनका गेट सिर्फ खाने के लिए खोल जाता है। इसमें भी सिर्फ आधे घंटे का समय दिया जाता है। दूसरा ये कि चारों बैरक को एक साथ नहीं खोला जाता। ये चारों बैरक अलग-अलग, आधे आधे घंटे के लिए खोली जाती हैं. बाकी पूरा समय वहां अपराधी सीसीटीवी की निगरान में सलाखों के अंदर ही रहते हैं। उसके अनुसार हम व्यवस्था करते हैं।नियमानुसार अधीक्षक को निर्देश है कि वह समय और स्थिति को देखते हुए मिलाई करवाएं या उसे बंद कर दे।

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