Mallikarjun Kharge को संगरूर कोर्ट ने भेजा सम्मन, बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करने के मामले में किया तलब

 
Mallikarjun Kharge को संगरूर कोर्ट ने भेजा सम्मन, बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करने के मामले में किया तलब

कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) को मानहानि (Defamation) मामले में पंजाब की संगरूर कोर्ट (Sangrur Court) ने समन भेजा है. बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए खरगे ने विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से की थी.जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया है.

गौरतलब हो कि संगरूर जिला अदालत ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. जिसके बाद कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा. 

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10 जुलाई को Mallikarjun Kharge को कोर्ट ने किया तलब

वहीं, मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है. हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है. दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया जो "अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत" को बढ़ावा देते हैं.

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