अब 'Loose FASTag' वालों पर सख्ती: NHAI ब्लैकलिस्ट करेगा टैग-इन-हैंड यूजर्स
नई दिल्ली – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाज़ा पर ‘Loose FASTag’ यानी हाथ में पकड़े हुए FASTag के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। अब जो यूजर फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर नहीं चिपकाते, बल्कि हाथ से दिखाते हैं, उनके टैग सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे।
क्या है NHAI का नया आदेश?
NHAI के अनुसार, ‘Loose FASTag’ या ‘Tag-in-Hand’ से टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी होती है। यह न केवल प्रक्रिया को धीमा करता है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं पैदा करता है। इसके अलावा, एक टैग का कई वाहनों में इस्तेमाल करने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जो नियम के खिलाफ है।
यह नियम कब से लागू है?
11 जुलाई 2025 से यह नियम प्रभावी हो गया है। टोल ऑपरेटर्स को ऐसे टैग्स की सूचना NHAI को भेजनी होगी, जिसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट किया जाएगा।
सवाल-जवाब के जरिए समझें नया नियम:
1. फास्टैग कहां लगाना जरूरी है?
ड्राइवर को फास्टैग फ्रंट विंडस्क्रीन पर लगाना अनिवार्य है।
2. हाथ में फास्टैग क्यों गलत है?
इससे स्कैनिंग में देरी होती है और जाम लगता है। कई बार लोग एक ही टैग कई गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं।
3. पकड़े जाने पर क्या होगा?
उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वह काम करना बंद कर देगा।
4. क्यों जरूरी है यह सख्ती?
क्योंकि NHAI जल्द ही Annual Pass System और Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोलिंग लाने जा रही है, जिसमें टैग की पोजिशनिंग और सही रीडिंग बेहद जरूरी होगी।