यूपी में अब बिना अनुमति नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, होली को लेकर लागू हुए नियम
Uttar Pradesh: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे. इसके साथ ही अगर कार्यक्रम की अनुमति मिलती है तो वहां शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएं. इसके अलावा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए.
प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए साफ कर दिया है कि आगामी होली के त्योहार पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम, पंचायत चुनाव के लिए रैली या जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं निकाले जाएंगे. साथ ही अगर अनुमति मिलती है तो 60 वर्ष से ऊपर के लोग और 10 वर्ष से नीचे के बच्चे किसी भी रैली और कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.
देश में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं इसलिए प्रदेश सरकार नए नियम लागू कर रही है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है. इसके साथ ही होली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले की कोरोना जांच अवश्य कराई जाए. साथ ही रिपोर्ट न आने तक वह घर में ही रहे. इसके लिए प्रत्येक ग्रामीण व शहरी स्तर पर एक अधिकारी और कर्मी की तैनाती की जाएगी.
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे.
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