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VIDEO:क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ? जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई रद्द, एक्सपर्ट से समझे

 

Rahul Gandhi disqualification: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में उपचुनाव संभावित है। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत में मोदी सरनेम पर कमेंट करने पर मानहानि के एक केस में सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनको लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरअसल, देश में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी पर यह कार्रवाई हुई है। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ के अधिवक्ता परिषद के प्रान्त महामंत्री प्रशांत एम हरने से आईए जानते हैं इस एक्ट के बारे में।

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किस कानून के तहत राहुल गांधी हुए अयोग्य?

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ के अधिवक्ता परिषद के प्रान्त महामंत्री प्रशांत एम हरने जी ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, एक सांसद/विधायक को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के लिए कारावास घोषित किया जाता है, अदालत द्वारा सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए सांसद/विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा, शिकायत में कहा गया है। सदस्याता समाप्त हो गए है।

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