नए आईटी नियमों का पालन करने में Twitter रहा विफल, जानें केंद्र ने दिल्ली हाई कार्ट से क्या कहा

 
नए आईटी नियमों का पालन करने में Twitter रहा विफल, जानें केंद्र ने दिल्ली हाई कार्ट से क्या कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को आज यानि सोमवार को एक हलफनामा देकर बताया है कि ट्विटर नए आईटी नियमों के अनुपालन में नाकाम रही है. जबकि आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्वीटर को तीन महीने का समय दिया गया था. केंद्र ने कहा कि 26 मई को दी गई डेडलाइन समाप्त हो गई है.

दरअसल, केंद्र और ट्वीटर के बीच कई दिनों से यह मामला चला आ रहा है. वहीं अब केंद्र ने आज एक हलफनामा पेश कर दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि 'सभी SSMI (महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों) को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए चीन महीने का समय देने और 26 मई को डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर इंक पूरी तरह से अनुपालन करने में विफल रहा है.'

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केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ट्विटर एक जुलाई तक नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति (यहां तक ​​​​कि अंतरिम आधार पर) की नियुक्ति नहीं करना और ट्विटर की वेबसाइट पर फिजिकल कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं दिखाना शामिल है. केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों को ट्विटर को इसका पालन करना आवश्यक है.

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