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कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ों यात्रा के ट्विटर हैंडल हुए ब्लॉक, जानिए कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर एमआरटी म्यूजिक ने कॉपी राइट के तरह मामला दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म केजीएफ 2 क गाना उन्होंने अपने एक वीडियो में इस्तेमाल किया था जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी. इस केस पर आज बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ी यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जो कि अगले आदेश आने तक ब्लॉक रहेंगे.

अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 'अगर साउंड रिकॉर्ड के अवैध इस्तेमाल को अगर प्रोत्साहित किया गया तो इससे शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंच सकता है और इससे बड़े पैमाने पर चोरी को बढ़ावा मिलेगा'. कोर्ट ने कहा कि 'तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत एकतरफा आदेश जारी करती है'.

https://twitter.com/ANI/status/1589622289360105472

वीडियो वाले तीन लिंक हटाने का निर्देश

फिर सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो वाले तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि INC और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया जाए. इस दौरान एमआरटी के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अवैध रूप से संगीत का उपयोग कर रहे थे और मेरे मुवक्किल के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे.

ये है पूरा मामला?

आपको बता दें कि एमआरटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है क्योंकि उनका आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए म्यूजिक का प्रयोग किया है. एमआरटी म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

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