Noida: त्योहारों को देखते हुए नोएडा में आज यानि एक मार्च से ही धारा 144 लागू कर दी गई है, जो कि 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी. यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है. तो चलिए जानते हैं कि धारा 144 लागू हो जाने से किन चीजों पर पाबंदी रहती है. दरअसल, मार्च के महीने में त्योहारों की झड़ी लगी होती है, क्योंकि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली और शबे-बारात फिर 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा.
इसे ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है. अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों में अक्सर भीड़ लोग लगा लेते हैं और ऐसे में विवाद पैदा होने की आशंका बनी रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.

Noida में धारा 144 लागू होने के बाद क्या नहीं कर सकते
- किसी भी पार्टी या संगठन के लोग धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं.
- ड्रोन कैमरे से कोई भी फिल्म या शूट करने पर प्रतिबंध होता है.
- सार्वजनिक जगहों पर कोई भी आयोजन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
- दीवारों पर किसी भी धार्मिक स्थानों पर झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर सख्त मनाही होती है.
- सार्वजनिक स्थानों पर 4 या उससे अधिक लोगों की भीड़ लगाने पर पाबंदी रहती है.
(Reported By: Rishabh Bajpai, Edited By: Arpit Omer)
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