Noida: जिले में आज से धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं कर सकते ये काम वरना होगी कार्रवाई

 
Noida: जिले में आज से धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं कर सकते ये काम वरना होगी कार्रवाई

Noida में आगमी त्योहारों व जयंती को देखते हुए आज यानी एक अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे. साथ ही यह धारा लागू होने पर कई चीजों पर सख्त पाबंदी होती है तो चलिए जानते हैं…

दरअसल, अप्रैल के महीने में महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ईद और परशुराम जयंती समेत कई दिवस है जिनकी शांति व्यवस्था को देखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने गौतमबुद्धनगर में आज एक अप्रैल 2023 से 30/04/2023 तक धारा 144 लागू कर दी है.

बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते जुलूस

इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकता है. साथ ही 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर नहीं घूम सकता है. इसके अलावा सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग करने पर पाबंदी रहती है.

धार्मिक स्थानों पर पोस्टर इत्यादि लगाने की सख्त मनाई रहती है. साथ ही कोई भी धार्मिक आयोजन पर रोक रहती है. इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं रहते हैं.

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(Reported by: Rishabh Bajpai, Edited By: Punit Bhardwaj)

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