Noida: उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने गौतमबुद्धनगर समेत प्रदेश भर के थाने और चौकियों से लेकर सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है. उन्होंने कहा है कि महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाए बल्कि पुलिस खुद उनसे पूछताछ के लिए मौके पर जाएगी जहां वह रहती हैं. मगर उस समय महिला के परिवारजन का वहां पर रहना अनिवार्य होगा. दरअसल, काफी समय पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे जिसका पालन करने के लिए डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने सभी शहरों के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि बिना किसी साक्ष्य के संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार न किया जाए. इसके लिए पुलिस के पास किसी द्वारा शिकायत दर्ज या गिरफ्तारी वारंट जारी होना चाहिए.

अधिकारियों की उपस्थिति में ही होगी पूछताछ
डीजीपी ने पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों से उनके परिवार के सदस्य संरक्षक अथवा किशोर कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में ही पूछताछ होगी ताकि बाद में कोई भी किसी भी तरह का आरोप न लगा सके.
निर्देशों के मुताबिक, महिलाओं, नाबालिगों, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं भी पूछताछ के लिए न बुलाया जाए. अगर कोई भी पुलिसकर्मी इन आदेशों का पालन ना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
(Reported By: Rishabh Bajpai, Edited By: Arpit Omer)
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