Noida: अवमानना केस में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की जल्द सुनवाई वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को नियमित तरीके से सुनवाई की जाएगी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मामले में प्राधिकरण की सीईओ के वेतन से 10,000 रुपए काटने का आदेश दिया था। जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है।
जानिए क्या है मामला ?
जमीन अधिग्रहण के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नोएडा अथॉरिटी की ओर से मुआवजा नहीं दिया. याचिकाकर्ता ने फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर कर दी। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को दो बार कोर्ट में पेश होने के लिए कहा लेकिन वो नहीं पहुंचीं। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।
(Reported By: Rishabh Bajpai, Edited By: Shrikant Soni)
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