NATIONAL PENSION SYSTEM: अपने अच्छे बुढ़ापे की चिंता सभी को सताती रही है। अगर आप भी अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते है और सोच रहे है की पैसे कि दिक्कत का सामना न करना पड़े तो आज से प्लानिंग शुरू कर दें। अगर आप जॉब करते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हर महीने आपकी सैलरी से भी कुछ पैसे पेंशन के नाम पर काटे जाते होंगे।
बता दें कि इसमें अगर किसी कारण से एनपीएस अभिदाता की अचानक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी में शामिल व्यक्तियों को मृत्यु लाभ मिलता है। इसलिए, आज हम आपको बता जा रहे हैं कि अगर सर्विस पूरी होने से पहले ही अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम के लाभ को कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए क्लेम की प्रक्रिया क्या होगी।
क्या है NPS योजना
नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसमें इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों में शामिल किया गया है. NPS को सरकार की तरफ से गारंटी भी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मासिक पेंशन पाने के लिए आपको इस योजना में निवेश जरूर करना चाहिए।

आयकर में भी मिलेगी छूट
यह योजना सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सुकन्या समृद्धि योजना आदि की तरह ही सरकारी योजना भी है. इसके जरिए आपका सालाना 2 लाख रुपये तक का टैक्स भी बचाया जा सकता हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अनुसार आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता हैं। अगर आप NPS में निवेश करत रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है ।

इस योजना में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के मुताबिक, गैर-सरकारी क्षेत्र के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन का पूरा पैसा नॉमिनी में शामिल व्यक्ति को या कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। यहां पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के पास पेंशन प्राप्त करने के लिए एनयूटी (annuity) खरीदने का विकल्प होता है।
कैसे करें क्लेम?
पेंशन क्लेम करने के लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ईएनपीएस पोर्टल (eNPS Portal) में जाना होगा, जहां निकासी फॉर्म (डेथ विड्रॉल फॉर्म) को भरना होगा, जो प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
मृत्यु निकासी फॉर्म में सभी जरूरी कागजी कार्रवाई की एक सूची दी गई होती है। इन डॉक्युमेंट्स के साथ निकासी फॉर्म को एनपीएस ट्रस्ट को जमा करना होगा। एक बार जब एनपीएस ट्रस्ट दस्तावेजों को सत्यापित कर लेता है तो अनुरोध को मंजूरी दे देता है और सीआरए द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी मिल जाती है।
ये लगेंगे दस्तावेज
मृत्यु के बाद पेंशन क्लेम करने के लिए डेथ विड्रॉल फॉर्म में दिए गए कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमा करना पड़ता है। इसमें अभिदाता का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नॉमिनी का बैंक खाता प्रमाण और एनपीएस कोष का दावा करने पर केवाईसी दस्तावेज को जमा करना पड़ता है। ये सभी दस्तावेज नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) में दस्तावेज जमा करने होंगे।