सऊदी अरब ने अपने नागरिकता कानून में एक बड़ा बदलाव कर दिया है जिसका फायदा भारतीयों को भी मिलेगा. प्रवासियों से शादी करने वाली सऊदी महिलाओं (Saudi Women) के बच्चे अब 18 साल की उम्र के बाद सऊदी की नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ शर्तों से होकर गुजरना होगा. वहीं नागरिकता देने का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है, जो कि अपनी मुहर लगाएंगे.
दरअसल, सऊदी अरब (Saudi Arabia) राष्ट्रीयता प्रणाली के अनुच्छेद 8 से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जो सऊदी में एक विदेशी पिता और एक सऊदी मां से पैदा हुआ है, अगर कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे सऊदी की नागरिकता दी जाएगी.
ये होंगी शर्तें
शर्तों में शामिल है कि व्यक्ति को अरबी भाषा में फ़्लूएंट होना चाहिए. कानूनी उम्र के आने पर राज्य में स्थायी निवास का दर्जा होना चाहिए. उसे अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र का होना चाहिए. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि किसी भी गैरकानूनी कार्य के लिए छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई आपराधिक सजा या कारावास नहीं होना चाहिए.
ये भी पढ़ें: भारत की स्कीम कॉपी कर पुतिन ने लागू की ‘अग्नीवीर योजना’, 1-3 साल के लिए सेना में होंगी भर्तियां