जनवरी 2026 से सभी टू-व्हीलर्स में अनिवार्य होगा ABS, हेलमेट को लेकर भी आएगा नया नियम

नई दिल्ली: भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जनवरी 2026 से एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है।
इस बदलाव के तहत सभी इंजन कैटेगरी की बाइक्स और स्कूटर्स में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य कर दिया जाएगा।
अब 100cc तक की बाइक्स में भी जरूरी होगा ABS
अब तक भारत में सिर्फ 125cc से अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य था। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद यह सुरक्षा फीचर 100cc, 110cc जैसी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक्स – जैसे हीरो स्प्लेंडर, टीवीएस स्पोर्ट, होंडा शाइन आदि में भी अनिवार्य होगा।
बिना ABS के कोई भी टू-व्हीलर जनवरी 2026 के बाद नहीं बिकेगा।
ABS क्या है और क्यों जरूरी है?
ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) एक ऐसी तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में टायर को लॉक होने से बचाती है। ABS सेंसर व्हील की गति पर नजर रखते हैं और जरूरत के मुताबिक ब्रेकिंग प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिससे वाहन फिसलता नहीं और चालक को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
ABS के दो प्रकार:
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सिंगल चैनल ABS: सिर्फ आगे के टायर पर काम करता है।
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डुअल चैनल ABS: आगे और पीछे दोनों टायरों को कंट्रोल करता है, यह ज्यादा सुरक्षित होता है।
हेलमेट को लेकर भी सख्ती
सरकार अब हेलमेट को लेकर भी कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जा सकती है जिसके तहत हर नए बाइक/स्कूटर की खरीद पर डीलर को दो ISI मार्क वाले हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
इस कदम का मकसद यह है कि नया वाहन खरीदने वाला कोई भी ग्राहक बिना हेलमेट के सड़क पर न उतरे। क्योंकि भारत में दोपहिया हादसों में अधिकतर मौतें सिर पर चोट लगने के कारण होती हैं।
क्या होंगे फायदे?
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सड़क हादसों में संभावित कमी
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ब्रेक फेल और बाइक स्लिप से सुरक्षा
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हेलमेट की अनिवार्यता से सिर की चोट से बचाव
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सस्ती बाइक्स में भी हाई-सेफ्टी फीचर