केंद्र सरकार का फैसला, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में मिलेगी जबरदस्त छूट, जानिए इसका क्या होगा फायदा

अगर आप भी पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं तो आपको ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि पुराने वाहनों को स्क्रैप (Vehicle Scrappage Policy) करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रेस नोट में बताया गया है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि यह नियम अगले साल की 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा.
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि 'परिवहन वाहनों के लिए आठ साल और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक यह छूट मिलेगी. वहीं निजी वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत तक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक रोड टैक्स पर छूट दी जाएगी. मंत्रालय का कहना है कि'वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को त्यागने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है.
जानें किस वाहन पर कितनी मिलेगी छूट
अधिसूचना में बताया गया है कि 'परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल बाद, और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल बाद मोटर वाहन कर में लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी. वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमित वरदान ने कहा है कि 'केंद्र जल्द ही राज्य सरकारों को नई प्रस्तावित स्क्रैपेज नीति के तहत रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान करने के लिए बताएगा.
वहीं अमित वरदान ने एक सम्मेलन में कहा है कि 'जहां तक रोड टैक्स (छूट) का सवाल है, यह कोई एडवाइजरी नहीं है, हम नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे पुराने वाहनों को खत्म करने पर और नई कार खरीदने पर वाहन मलिक को रोड टैक्स में छूट मिलेगी.
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