Delhi Traffic Rules: वायु प्रदूषण कंट्रोल करने का नया तरीका! अगर ये गाड़ी आपके पास है तो हो सकता है चालान, जानें वजह
Delhi Traffic Rules: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ियों को चलते देख तुरंत चालान कर रही है.
दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों की गाड़ियों पर पुलिस 20 हजार रूपए का जुर्माना कर रही है. पुलिस की सख्त कार्रवाई से अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं. दिल्ली-NCR में अभी भी धुंध की परत बनी हुई है. इसे कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं.
Delhi Traffic Rules के एक्शन से क्या हुआ असर
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं. दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के लिए 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर सख्त अंकुश लगाया गया है.
यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाया गया है. दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत प्रतिबंध रहेगा. इस नियम को नहीं मानने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है. यह फिलहाल 13 नवंबर तक लागू हैं.
विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
विभाग के एक ट्वीट में लिखा गया है, "प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, 11.11.2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया/चालान किया गया."
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