हेल्मेट पहनने के बाद भी कट जाएगा 2 हजार का chalaan, अभी जानें ये नया नियम नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना
हेल्मेट पहन कर चलने के बाद भी अब आपका chalaan कट सकता है. इसके साथ ही आपको बता दें कि ये नियम पूर्ण रुप से लागू कर दिया गया है. जी हां दरअसल आपको बता दें कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हुए हेल्मेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसपर आपका chalaan कट सकता है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे नियम के बारे में जिसमें अगर आपने हेल्मेट पहना हुआ है फिर भी आपका 2 हजार का चालान कट सकता है. जी हां अगर आपने हेल्मेट पहन कर गाड़ी चलाई है फिर भी अगर Traffic Police चाहे तो आपका 2 हजार का चालान काट सकती है.
ये है chalaan से जुड़ा नया नियम
आपको बता दें कि अगर आपने सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहना है तो आपका chalaan कट सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है. यह चालान 194D MVA के तहत कटेगा.
वहीं, चालक के अगर ऐसा हेलमेट पहना है, जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है तो भी 1000 रुपए का चालान कट सकता है. इस तरह सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने पर कुल 2000 रुपए का चालान कट सकता है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में दो-पहिया वाहनों के लिए सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे.
इसीलिए अगर आप भी सड़क पर कोई टू व्हीलर चलाते हैं तो आप भी अब सावधानी से वाहन चलाएं और अपना हेल्मेट सही तरीके से पहने नहीं तो आपका भी chalaan कट जाएगा. इसके साथ ही सही तरीके से हेल्मेट पहनने से आप भी सुरक्षित रहेंगे.