अगर आपके पास भी है scooty तो अब हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका भी कट सकता है भारी चालान, अभी जानें इस नए यातायात नियम के बारे में

 
अगर आपके पास भी है scooty तो अब हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका भी कट सकता है भारी चालान, अभी जानें इस नए यातायात नियम के बारे में

अगर आप भी scooty चलाते हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि आपका भी भारी chalaan कट सकता है. जी हां दरअसल आपको बता दें कि हालही में एक नया यातायात नियम लागू किया गया है जिससे अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो आपका भी करीब 23 हजार रुपए तक का चालान कट सकता है. साथ ही आपको जेल कि हवा भी खानी पड़ सकती है. इसीलिए अगर आप भी शहर में scooty दौड़ाते हैं तो अब सावधान हो जाइए नहीं तो आपको भी इस भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है.

ये है scooty से जुड़ा नया यातायात नियम

आपको बता दें कि यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए थे. उस समय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदन का 23000 रुपए का चालान काटा गया था. इस पूरे मामले पर उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागजात मांगे थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया. दिनेश मदान का कहना है कि इस समय उनके scooty की कुल कीमत 15000 रुपए थी. Traffic Rules का पालन करें वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.

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अगर आपके पास भी है scooty तो अब हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका भी कट सकता है भारी चालान, अभी जानें इस नए यातायात नियम के बारे में
Image Credit- TVS motors

गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात कर सकते हैं. नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता. अगर वह ऐसा करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा.

इसके लिए चालक को कोई जुर्माना नहीं देना होगा. यह जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है. उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.

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