1 April से आ रही है नई Scrapping Policy, नई समेत पुरानी गाड़ियों पर पड़ेगा ऐसा असर

 
1 April से आ रही है नई Scrapping Policy, नई समेत पुरानी गाड़ियों पर पड़ेगा ऐसा असर
Scrapping Policy : पूरे देश में नई ऑटो स्क्रेप्पिंग नीति 2022 1 अप्रैल से लागू होने वाली है जिसका असर पुरानी और नई गाड़ियों पर पड़ेगा.  केंद्र सरकार ने ऑटो स्क्रैपिंग नीति से संबंधित इन्सेन्टिव्स और डिसिन्सेन्टिव्स पर अधिसूचना जारी की थी. वाहन स्क्रैपिंग नीति में, वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को त्यागने के लिए इन्सेन्टिव्स और डिसिन्सेन्टिव्स की एक प्रणाली का प्रस्ताव है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत अधिक है. इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक जीएसआर अधिसूचना, 714 (ई) दिनांक 04.10.2021 जारी की थी, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी. प्रोत्साहन के रूप में, स्क्रैप किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) के अधिकार के विरुद्ध खरीदे गए नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क में छूट होगी. आपको बता दें कि डिसिन्सेन्टिव्स के संबंध में ये बातें लागू होंगी : 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस टेस्ट और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के शुल्क में वृद्धि. 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेशन फी वृद्धि, और 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों (गैर परिवहन वाहन) के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि. नई वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है. इस Scrapping नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित टेस्टिंग स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है.

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