New Traffic Rules 2022: हो जाएं सावधान! अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना

 
New Traffic Rules 2022: हो जाएं सावधान! अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना
New Traffic Rules 2022 : कई स्थगनों के बाद, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) कुछ उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना के साथ अंततः 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गया है. प्रत्येक नागरिक के लिए 10,000 रुपये का उच्चतम जुर्माना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने वालों के लिए है और एक बिना परमिट वाहन चलने के मामलों में लगेगा. संशोधित कानून अगस्त 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था और सभी राज्यों को सितंबर 2019 से इसे लागू करने की उम्मीद थी. जबकि गोवा सहित कुछ राज्यों ने छोटा राज्य होने और राज्य की खराब स्थिति को देखते हुए बढ़ी हुई जुर्माने के मूल्य का विरोध किया था. तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सड़क यातायात से जुड़े कुछ अपराधों के लिए जुर्माना कम करने के आश्वासन के साथ कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया था. लेकिन अब नए ट्रैफिक नियम पूरे देश में लागू हो चुके है. तदनुसार, परिवहन निदेशालय ने शनिवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर अपराध की कंपाउंडिंग के लिए संशोधित जुर्माना राशि की जानकारी दी. इस अधिनियम में वाहनों के निर्माता, आयातक और डीलर द्वारा किए गए अपराधों के लिए 500 रुपये से 40,000 रुपये (दोहराव अपराध सहित) और यहां तक ​​​​कि 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन परिवहन निदेशालय ने केवल कुछ अपराधों को कम जुर्माना के साथ लागू करने की घोषणा की है. यह यातायात कानून कार्यान्वयन एजेंसियों को तीन व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर ले जाने और बिना हेलमेट के सवारी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के अलावा 3,000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार भी देता है. लाइसेंस का निलंबन कम से कम तीन महीने के लिए होगा. तेज गति से वाहन चलाते पकड़े जाने वालों को पहले अपराध के लिए 1,000 रुपये (हल्के मोटर वाहन) और 2,000 रुपये (मीडियम लाइट व्हीकल के अलावा) का जुर्माना और दूसरे अपराध पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का सामना करना पड़ेगा. खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि बिना पंजीकरण / फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने / और बिना बीमा वाहन चलाने पर प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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