दिल्ली परिवहन विभाग ने Ola, Rapido और Uber बाइक टैक्सी कंपनियों को झटका देते हुए प्राइवेट बाइक के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाई है। बताते चलें दिल्ली परिवहन विभाग ने इन कम्पनियों से कहा कि इन बाइक टैक्सीयों में अधिकांश चालक प्राइवेट(निजी) बाइक को इस्तेमाल में ले रहें है जो कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 का उल्लघंन करता है.
रद्द हो सकता है लाइसेंस
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार Ola, Rapido और Uber चालक यदि अपनी (निजी) प्राइवेट बाइक से सेवा प्रदान कराना जारी रखतें हैं तो उनपर कार्यवाई कर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। नियम का उल्लघंन करने वाले चालकों पर 5000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार उल्लघंन करने पर 10,000 रूपये के जुर्माने के साथ कारावास और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
पहले भी लग चुका है बैन
महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही Rapido को लाइसेंस देने से इन्कार किया था जिसकों लेकर शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को अपने आदेश में मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 में हुए संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि बिना वैध लाइसेंस के कोई कम्पनी अपनी सर्विस मुहैया नहीं करा सकती है। ज्ञात हो पिछले वर्ष ही 21 दिसंबर को पुणे के क्षेत्रीय परिवन कार्यलय ने कम्पनी के लाइसेंस की अपील को खारिज किया था.