Alert: RBI ने इन 4 बैंको पर लगाए प्रतिबंध, देखें कहीं आपका बैंक तो नहीं है शामिल, पैसे निकालने में हो सकती है दिक्कत

 
Alert: RBI ने इन 4 बैंको पर लगाए प्रतिबंध, देखें कहीं आपका बैंक तो नहीं है शामिल, पैसे निकालने में हो सकती है दिक्कत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब लापरवाह बैंकों पर सख्त हो गया है. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बैंकों के बंद होने की संख्या तेजी से बढ़ी है. एक बार जब आरबीआई बैंक को बंद करने का फैसला लेता है, तो उसके बाद जमाकर्ता पैसों की वापसी के लिए काफी परेशान होते हैं. इसके बाद कई बार तो पूरा जमा पैसा वापस भी नहीं मिल पाता है.आइये जानते हैं कि इस बार आरबीआई ने जिन चार बैकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उन बैंकों से जमाकर्ता पैसा निकाल पाएंगे या नहीं.

ये चारों बैंक को-ऑपरेटिव बैंक हैं

आरबीआई ने 4 को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने इन चारों को-ऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. जिन 4 को-ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की गई है उनमें दिल्ली का रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई का साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक, सांगली को-ऑपरेटिव बैंक और कर्नाटक का शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक शामिल है.

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जानिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं

RBI ने इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध 8 जुलाई 2022 से लागू किए गए हैं. आरबीआई के अनुसार बैंकों पर ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं. आरबीआई की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये चारों को-ऑपरेटिव बैंक कोई ऋण (लोन या कर्ज) नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा ये किसी भी लोन का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं. आरबीआई के निर्देश के तहत इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए पैसों को निकालने की लिमिट भी तय की गई है.

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कितना पैसा निकाल सकते हैं ग्राहक

आरबीआई की तरफ से दी जानकारी के अनुसार रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक और साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं. यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि पैसा चाहे जितना जमा हो, लेकिन निकला की छूट प्रति ग्राहक 50,000 रुपये तक की है. इसी प्रकार सांगली को-ऑपरेटिव बैंक से प्रति ग्राहक 45,000 रुपये तक निकालने की छूट दी गई है. वहीं शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में यह छूट केवल 7,000 रुपये तक की तय की गई है.हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि उसके निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अगर यह बैंक अपना कामकाज सुधारते हैं तो उन पर से प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं.

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