Bank Account : गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएं ट्रांसफर तो ना करें चिंता, बस तुरंत कर लें ये काम, देखें

 
Bank Account : गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएं ट्रांसफर तो ना करें चिंता, बस तुरंत कर लें ये काम, देखें

Bank Account : अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग गलती से जल्दीबाजी में गलत बैंक खाते (Bank Account) में अपना पैसा जमा कर देते हैं. कई बार ये पैसा जानकारी के अभाव में आपको वापस नहीं मिल पाता. इसलिए आज हम आपको आरबीआई के नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं. जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में किए गए ट्रांजेक्शन को वापस पा सकते हैं.

क्या हैं RBI Rules

RBI के मुताबिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, जानकारी और अन्य सभी जानकारियां सही-सही भरने की जिम्मेदारी प्रेषक की होती है. निर्देश अनुरोध में लाभार्थी का नाम देना आवश्यक है. इसका मतलब यह है कि खाता संख्या को सही ढंग से भरना प्रेषक की जिम्मेदारी है। हालाँकि गलतियाँ हो सकती हैं. अगर आपने गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और खाते की जानकारी अमान्य है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपका पैसा अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा.

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Bank Account : गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएं ट्रांसफर तो ना करें चिंता, बस तुरंत कर लें ये काम, देखें

यदि एक वैध खाता संख्या में धन हस्तांतरित किया जाता है तो क्या करें? RBI के मुताबिक, “बैंकों को Online/Internet Banking प्लेटफॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा. आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर खाते में जमा करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाता संख्या के विवरण का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है.

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