Saving Account में निवेश करते वक्त ध्यान रखें ये नियम, ले पाएंगे टैक्स छूट का लाभ

 
Saving Account में निवेश करते वक्त ध्यान रखें ये नियम, ले पाएंगे टैक्स छूट का लाभ

Saving Account: आज के समय में बैंक में अकाउंट तो लगभग सभी के होते हैं. ज्यादातर लोगों के सेविंग अकाउंट्स होते हैं जिसके माध्यम से बैंक एक व्यक्ति को अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे जमा करने की सुविधा दी जाती है. भारत में आप एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं. यहां जीरो बैलेंस खाते को छोड़कर दूसरे सभी Saving Account में पैसा जमा करने की लिमिट निर्धारित नहीं है. मगर सेविंग अकाउंट में न्यूनतम कितने पैसे रखने चाहिए? इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए.

Saving Account में रखें जमा करें इतना अमाउंट

लाइव मिंट की एक खबर के मुताबिक, भारत में में सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना है ये निर्धारित नहीं है. बचत खाते में पैसा जमा कराने पर आयकर कानून या बैंक में कोई सीमा निर्धारित ना रखते हुए कोई कितना भी पैसा रख सकता है. बैंक में पैसा जमा कराने पर भी बैंक शुल्क नहीं लेता है बल्कि जमा करने वाले को ब्याज देता है.

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बैंक की सेविंग अकाउंट में रखि धनराशि पर जो भी ब्याज बनता है उसपर अकाउंट होल्डर टैक्स देते हैं. बैंक 10 प्रतिशत टीडीएस ब्याज काट लेता है. ब्याज पर टैक्स चुकाते हैं लेकिन इस पर भी टैक्स कटौती का फायदा कस्टमर ले सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार सभी व्यक्ति 10 हजार रुपये तक की टैक्स छूट पा सकता है. अगर ब्याज 10 हजार रुपये से कम होगा तो टैक्स नहीं देना होता है.

Saving Account में निवेश करते वक्त ध्यान रखें ये नियम, ले पाएंगे टैक्स छूट का लाभ
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वैसे ही 60 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति के अकाउंट को 50 हजार रुपये तक के ब्याज में कटौती मिलती है. अगर किसी की कुल सालाना इनकम में उस ब्याज को मिलाने के बाद भी सालाना इनकम जैसी नहीं होती तो 15 G जमा करके बैंक से रिफंड पाया जा सकता है. भारतीय सेविंग अकाउंट खोलने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. एक व्यक्ति एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट खोल सकता है लेकिन उसे मेनटेन रखना भी जरूरी हो जाता है. मगर तीन से ज्यादा अकाउंट रखने से कई बार परेशानी हो सकती है.

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