RBI की बड़ी कारवाई! चार बैंकों पर लगाया 44 लाख का जुर्माना, जानें इसके पीछे का कारण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी कारवाई करते हुए 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. आरबीआई ने कहा है कि इन बैंकों पर मानदंडों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है. हालांकि, इसका इन बैंकों के ग्राहकों द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.
बकौल आरबीआई, जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं- तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक. इनमें से सबसे अधिक 16 लाख रुपये का जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा है.
RBI ने क्यों लगाया जुर्माना
आरबीआई ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये और चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बकौल आरबीआई, ये दोनों बैंक निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय पैसों को ट्रांसफर करने में विफल रहे जिसके चलते इन पर जुर्माना लगाया गया. बैंक ने एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.वहीं, राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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