BOB: अब ग्राहकों को पैसा जमा कराने से पहले लेनी पड़ेगी बैंक से परमिशन, जानिए नया नियम

 
BOB: अब ग्राहकों को पैसा जमा कराने से पहले लेनी पड़ेगी बैंक से परमिशन, जानिए नया नियम

बैंक ऑफ बड़ौदा के (BOB) ग्राहकों के लिए अगले महीने से एक महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है। बैंक ने अपने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। 1 अगस्त 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा का नया चेक पेमेंट रूल लागू होगा। बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपये से अधिक के चेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करनी होगी। ग्राहक को बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) के तहत मंजूरी देने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक से पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पीपीएस यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर है कि हाई वैल्यू की लेनदेन के दौरान ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे।

BOB में जरूरी हो जाएगा ये नियम

बैंक के सर्कुलर के अनुसार 01 अगस्त से 5 लाख रु और उससे अधिक के लिए जारी किए गए चेक के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। बैंक के ग्राहक चेक की पुष्टि के लिए एम कनेक्ट+, बड़ौदा नेट बैंकिंग (बीओबीबैंकिंग) जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, या शाखा में जाकर या 8422009988 पर एक एसएमएस भेजकर पीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। यदि पीपीएस के माध्यम से जमा की गई जानकारी सीटीएस क्लियरिंग में जमा किए गए फिजिकल चेक से मेल नहीं खाती है, तो ऐसे चेक को मंजूरी नहीं दी जाएगी।इसका मतलब है कि, इन वैल्यू के लिए जारी किए गए चेक, भुगतान के बिना वापस कर दिए जाएंगे।

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ग्राहकों को मिलेगा लाभ

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)के इस सिस्टम का फायदा इसके ग्राहकों को मिलेगा। बैंक के अनुसार यह ग्राहकों के लिए बैंकिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीपीएस के साथ यह ग्राहकों को चेक धोखाधड़ी से बचाएगा। बैंक ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे लाभार्थियों को सौंपने से पहले चेक की मुख्य डिटेल प्रदान करें, ताकि सीटीएस क्लियरिंग में भुगतान के लिए बैंक हाई वैल्यू के चेक पास कर सके।

ये जानकारी देनी होगी BOB में

पीपीएस के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के ग्राहकों को छह अनिवार्य जानकारी दर्ज करनी होगी। इनमें चेक की तारीख, भुगतान करने वाले का नाम, राशि, खाता संख्या, चेक नंबर और लेनदेन कोड शामिल हैं।

कई बैंकों ने शुरू की यह फैसिलिटी

कई बैंक 1 अगस्त, 2022 से 5 लाख रुपये से अधिक के चेक जारी करने के लिए पॉजिटिव पे अनिवार्य कर रहे हैं। यदि आप पीपीएस को कंफर्म नहीं करते हैं, तो ऐसे चेक आपके बैंकर द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पीपीएस क्लियरिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके तहत चेक जारी करने के समय खाताधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक प्रोसेस्ड किया जाएगा। पीपीएस में चेक की प्रमुख डिटेल की बैंक को फिर से पुष्टि करना शामिल है, जिसे भुगतान प्रोसेसिंग के समय प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा।

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