ITR भरने वालों के लिए आई खुशखबरी, CBDT ने बढ़ाई TDS - TCS फाइल करने की डेडलाइन
TDS RETURN: आईटीआर फाइल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल CBDT ने TDS - TCS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. वहीं आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख अभी भी 31 जुलाई 2023 ही है। ऐसे में में लेट-लतीफी टैक्सपेयर्स को भारी पड़ सकती है। सरकार इसके लिए आप पर जुर्माना लगा सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि TDS कब फाइल किया जाता है और जुर्माने से कैसे बचें?
जानकारी के लिए बता दें कि आयकर की संशोधित धारा 234-ई के तहत टीडीएस की रिटर्न जमा करने में एक दिन की लेट फीस 200 रुपये है। यह अधिकतम टीडीएस रिटर्न की रकम के बराबर भी हो सकती है। वहीं इस मामले में आयकर अधिकारी न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। बता दें कि टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही होने के बाद आने वाले महीने की आखिरी तारीख तक भरा जाता है।
कितना कटता है टीडीएस
TDS भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक टैक्स है। टैक्स जब काटा जाता है जब पैसा प्राप्तकर्ता के खाते में आता है या फिर ट्रांजेक्शन के समय,जो भी पहले हो। वेतन या जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान के मामले में, टैक्स ट्रांजेक्शन और भुगतान के समय काट लिया जाता है। उसके बाद टैक्स काटने वाला (व्यक्ति/कंपनी) इस TDS राशि को आयकर विभाग में जमा करता है। TDS के द्वारा, आपके टैक्स का कुछ हिस्सा आयकर विभाग को खुद ही भुगतान कर दिया जाता है। इसलिए, TDS को टैक्स की चोरी को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है।टैक्स अक्सर 1% से 10% तक की सीमा के अंदर ही काटा होता है।
TDS फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- फॉर्म-16
- बैंक और पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- फॉर्म-16A/फॉर्म-16B/फॉर्म-16C
- फॉर्म 26AS
- टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट के सबूत
- सेक्शन 80D से 80U के तहत क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन
- बैंक/एनबीएफसी के होम लोन स्टेटमेंट
- कैपिटल गेंस
- ECS रिफंड के लिए बैंक अकाउंट का पूर्व-सत्यापन
- आधार कार्ड
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