नीरव मोदी का जल्द होगा प्रत्यर्पण, सीबीआई ने अन्य सभी भगोड़ो को दे डाली यह नसीहत, पढ़ें
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है. लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट सेमुअल गूजी ने नीरव मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. इस दौरान लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की आपत्तियों को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष है. कोर्ट भारत सरकार के आश्वासन से संतुष्ट है.
तो वही दूसरी ओर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने गुरुवार को कहा कि नीरव मोदी के मामले में ब्रिटिश कोर्ट का फैसला बहुत अहम है. धोखाधड़ी के बड़े मामलों में शामिल सभी भगोड़ों को याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ अपने निवास का देश बदलकर कानून से बच नहीं सकते हैं.
सीबीआइ ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के एजेंसी के प्रयासों के संदर्भ में यह निर्णय महत्वपूर्ण है. यह भगोड़ों के लिए ताकीद है कि बड़ा फर्जीवाड़ा कर वे सिर्फ अधिकार क्षेत्र बदलकर खुद को प्रक्रिया से ऊपर नहीं समझ सकते.
लंदन कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर सीबीआई ने कहा कि क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस के वकीलों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों, खासकर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सभी चरणों में उत्कृष्ट प्रयास किए.
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