EPFO ने बढ़ाई हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन, जानें कैसे करें अप्लाई

  
EPFO  ने बढ़ाई हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन, जानें कैसे करें अप्लाई

EPFO Higher Pension: ईपीएफओ ने करोड़ों खाताधारकों को अच्छी खबर देते हुए हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. बता दें कि इसकी डेडलाइन 26 जून को खत्म हो रही थी लेकिन अब ईपीएफओ ने अब इसे बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दिया है.

गौरतलब हो कि ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि 26 जून को खत्म होने वाली समय-सीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दिया गया है. इस तरह पात्र कर्मचारी अब 11 जुलाई तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

ईपीएफओ (EPFO) ने कहा कि कर्मचारियों, कंपनियों और उनके संगठनों से आई मांगों पर विधिवत विचार करने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई है. इससे पेंशनधारकों और मौजूदा सदस्यों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा.

ये कर्मचारी हैं पात्र

EPFO ने 1 सितंबर, 2014 के बाद पीएफ खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को EPS के जरिये हायर पेंशन चुनने का विकल्‍प दिया है। इसके तहत 15,000 से ज्‍यादा कमाने वालों को भी अब EPS में 8.33 फीसदी अंशदान का मौका दिया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्‍हें ज्‍यादा पेंशन मिल सके

EPFO Higher Pension के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

  • इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ पर जाएं.
  • सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन नजर आएंगे.
  • अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी है तो हायर पेंशन के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें. आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो फिर दूसरा विकल्प चुनें.
  • दूसरे विकल्प पर क्लिक करते ही सामने स्क्रीन पर Registration Request फॉर्म ओपन होगा. मांगी गई डिटेल जैसे UAN, Aadhaar और अन्य भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • फॉर्म सबमिट करते ही कंपनी के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगा कि आप संबंधित कंपनी में कार्यरत हैं या नहीं?
  • कंपनी से पुष्टि मिलने के बाद हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा.

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