EPFO कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला

 
EPFO कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मंगलवार को अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर  2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर तय की है. मार्च 2022 में ईपीएफओ ने अपने करीब पांच करोड़ अंशधारकों के लिए  2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया था. यह 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। यह 1977-78, के बाद सबसे कम था, जब ईपीएफ ब्याज दर 8 प्रतिशत थी.

पिछले वर्षों में ये थी ब्याज दर

ईपीएफओ ने मार्च 2020 में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर सात साल के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत कर दिया था, जो 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत था. ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था. 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी. ईपीएफओ ने 2013-14 और 2014-15 में 8.75 प्रतिशत ब्याज दिया था जो 2012-13 के 8.5 प्रतिशत से अधिक थी. 2011-12 में ब्याज दर 8.25 प्रतिशत थी.

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ये है EPFO Pension Scheme से जुड़ी खास बातें:

1. कोई भी कर्मचारी ईपीएफ मेंबर बने बिना पेंशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है. अगर किसी कर्मचारी का वेतन कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह है तो वह पीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के प्रावधानों के अनुसार ईपीएफ का मेंबर बन सकता है।

2. पेंशन फंड में नियोक्ता की ओर से योगदान दिया जाता है। ऐसे में कोई भी ईपीएफ मेंबर कर्मचारी पेंशन कंपोनेंट में कॉन्ट्रिब्यूट करने से इनकार नहीं कर सकता है।

3. कोई कर्मचारी अगर 58 साल की आयु में किसी संगठन में शामिल होता है तो वह पेंशन फंड का मेंबर बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

4. इंडिविजुअल मेंबर पेंशन स्कीम से छूट नहीं ले सकते, लेकिन एक कंपनी छूट की मांग कर सकती है।

5. एक मेंबर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए पात्र है। अगर कर्मचारी 50 से 57 वर्ष के बीच नौकरी छोड़ देता है तो वह अर्ली (रिड्यूस्ड) पेंशन का लाभ उठा सकता है।

6. पेंशन राशि की गणना के लिए फॉर्मूला है –

पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन) (पिछले 60 महीनों का औसत) X पेंशन योग्य सेवा / 70

7. मेंबर की मृत्यु होने पर 1 माह का कॉन्ट्रिब्यूशन भी जमा होने पर फैमली पेंशन और चिल्‍ड्रेन पेंशन देय है।

8. ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर पेंशन उसकी पत्नी या पति को जाएगी।

9. बच्चे भी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

10. पेंशनभोगी को देश में कहीं भी पेंशन मिल सकती है।

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