Farmer Schemes: सरकार की इन 2 योजनाओं में प्रत्येक किसान का पंजीकरण होना है क्यों बहुत जरूरी, जानें
Farmer Schemes: सरकार (government) की तरफ से किसानों को अनेकों योजनाओं के माध्यम से कई प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा किसानों को रियायती दर पर बीज, खाद व अन्य कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं. अधिकांश किसानों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है. इसलिए वे इनका लाभ नहीं ले पाते हैं. हम अपनी इस पोस्ट में ये भी बताएंगे की कैसे किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
पीएम कृषि यंत्र योजना
पीएम कृषि यंत्र योजना के जरिये किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार प्रदान की जाती है. इसके लिए समय -समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है. किसान भाई इस योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार से 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. कृषि व बागवानी यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन की किसान अपने निकटम कृषि विभाग या बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं. किसानों के हित के लिए इस जानकारी को शेयर करें.
पीएम मानधन योजना
पीएम मानधन योजना का लाभ पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा. इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी आपको पीएम किसान योजना में पंजीकरण करना होगा. इस योजना में नाम मात्र का प्रीमियम लिया जाता है. इस योजना की खास बात ये हैं कि जितना प्रीमियम किसान अपनी ओर से भरता है उतना ही प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा कराती है. माना किसान 100 रुपए प्रीमियम जमा कराता है तो सरकार भी 100 रुपए देगी. इस तरह कुल प्रीमियम किसान के नाम से 200 रुपए जमा होगा.
इस योजना का लाभ किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा. इस योजना के माध्यम से किसान को 3 हजार रुपए प्रतिमाह बतौर पेंशन दी जाएगी. इस तरह किसान को वृद्धावस्था में हर साल 36 हजार रुपए की राशि इस योजना में प्रदान की जाएगी.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
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