1 अप्रैल से बिल पेमेंट के ऑटो डेबिट में आएगी दिक्कत, ये बड़ी वजह आई सामने
अगर आप बिल पेमेंट या अन्य पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 1 अप्रैल से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल 31 मार्च से रिजर्व बैंक की Additional Factor Authentication (AFA) के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है.
वहीं कई बैंकों ने रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और मॉडिफिकेशन को एक्टीवेट करने लिए कदम नहीं उठाए हैं. ऐसे में लाखों ग्राहक जिन्होंने ऑनलाइन मंजूरियां दे रखी हैं, 1 अप्रैल के बाद फेल हो सकती है. साथ ही अप्रैल महीने में 2000 करोड़ रुपए तक के पेमेंट्स पर असर पड़ेगा.
जिसमें कार्ड, यूटिलिटी बिल, ओटीटी और सब्सक्रिप्शन के साथ एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स शामिल हैं. बता दें कि रिजर्व बैंक ने e-mandate प्रोसेस के लिए दो सर्कुलकर जारी किए है. जो कल एक्सपायर हो जाएंगे. वहीं RBI के नए नियम के मुताबिक बैंकों को पेमेंट की तारीख के 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा, पेमेंट को मंजूरी तभी मिलेगी जब कस्टमर इसकी मंजूरी देगा.
अगर रिकरिंग पेमेंट 5000 रुपये से ज्यादा है तो बैंकों को कस्टमर को एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भी भेजना होगा. RBI ने कस्टमर्स की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है.
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