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Gratuity Rules: लागू हुए नए नियम, जानें कब मिलेगा ग्रेच्युटी का अमाउंट और कैसे होगा कैलकुलेशन

 

Gratuity Rules: केंद्र सरकार ने देश में श्रम सुधार के लिए 4 नए श्रम कानू लागू कर दिए है। इस संबंध में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी है।नए श्रम कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में बदलाव हो गया है।

इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद ग्रेच्युटी (Gratuity) के लिए किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल नौकरी करने की बाध्यता खत्म हो गई। नया श्रम कानून लागू होते ही यह व्यवस्था लागू हो गई है. आइए आपको बताते हैं क्या है नए नियम और कैसे मिलेगी ग्रेच्युटी...

इस फॉर्मूले से तय होती है ग्रेच्‍युटी

ग्रेच्‍युटी की रकम तय करने का एक निश्चित फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले से आप भी ये जान सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेच्‍युटी मिलेगी. फॉर्मूला है - (अंतिम सैलरी) x (कंपनी में कितने साल काम किया) x (15/26). अंतिम सैलरी से मतलब, आपकी पिछले 10 महीने की सैलरी के औसत से है. इस सैलरी में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन को शामिल किया जाता है. महीने में रविवार के 4 दिन वीक ऑफ होने के कारण 26 दिनों को गिना जाता है और 15 दिन के आधार पर ग्रेच्यु​टी का कैलकुलेशन होता है. 

source- pixabay

मान लीजिए 50 हजार कमाते हैं आप

मान लीजिए कि आपकी अंतिम सैलरी 50 हजार रुपए है. ऐसे में कैलकुलेशन इस फॉर्मूले 50000x10x15/26 के आधार पर होगा.  इस फॉर्मूले के आधार पर आपको 288461.54 रुपए ग्रेच्‍युटी के रूप में मिलेंगे. वहीं अगर आपकी अंतिम सैलरी का औसत 50 हजार रुपए और नौकरी का पीरियड 15 सालों का है, तो 50000x15x15/26 फॉर्मूले के हिसाब से आपको 432692.30 रुपए मिलेंगे. हालांकि कंपनी अगर चाहे तो अपनी इच्‍छा से तय अमाउंट से ज्‍यादा रकम भी दे सकती है,  लेकिन नियमों के अनुसार ये 20 लाख से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.

क्या है Gratuity Rules?

लोकसभा में दाखिल ड्राफ्ट कॉपी में दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी एक साल तक किसी जगह काम करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा. सरकार ने यह व्यवस्था फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों यानी अनुबंध पर काम करने वालों के लिए की है।

यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पर काम करता है, तो भी उसे ग्रेच्युटी (Gratuity) मिलेगी. संविदा कर्मी को अब नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जा रहा है. इसका लाभ संविदा कर्मचारियों के अलावा मौसमी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को भी मिलेगा.

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