GST Council का बड़ा फैसला,ऑनलाइन गेमिंग, घुडसवारी, कैसिनो पर लगेगा टैक्स, जानें कौन सी वस्तुएं हुई सस्ती ?

GST Council big Decision: जीएसटी कौंसिल की 50वीं मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीएसटी कौंसिल ने कैंसर की दवाओं पर से आईजीएसटी को हटाने का फैसला किया है। स्पेशल दवाइयों के टैक्स में भी कमी की गई है। कौंसिल ने ऑनलाइन गेम, घुड़सवारी के अलावा कैसिनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है। पहले इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था लेकिन अब दस परसेंट बढ़ा दिया गया है। जीएसटी कौंसिल के निर्णयों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है।
सिनेमा हॉल पर भी यह फैसला
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाली जीएसटी को लेकर भी फैसला लिया गया है। अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर महज पांच प्रतिशत ही टैक्स लगाया जाएगा। पहले इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था।
अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी
GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।
कैंसर की दवा को GST फ्री करने की मांग की थी
कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की गई थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी 12% GST लगता है।
कौन सी वस्तुएं हुई सस्ती?
- कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी है।
- प्राइवेट ऑपरेटर्स की सैटेलाइट लांच सर्विसेस को जीएसटी में छूट दी गई है।
- कच्चे और बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
- फिश सॉल्युबल पेस्ट पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- नकली ज़री धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।
- एलडी स्लैग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
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