22 सितंबर से बदलेगा GST ढांचा, अब सिर्फ दो स्लैब लागू होंगे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लागू करने का ऐलान किया है। 22 सितंबर 2025 से देश में केवल दो जीएसटी स्लैब रहेंगे। वर्तमान में लागू 5%, 12%, 18% और 28% की दरों में से 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। इसके स्थान पर ज्यादातर वस्तुओं पर 5% और 18% जीएसटी लागू होगा। वहीं, लग्ज़री आइटम्स पर अब 40% कर लगेगा।
किन वस्तुओं पर मिला राहत का तोहफा?
-
एसी और डिशवॉशर: जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया।
-
टीवी और मॉनिटर: अब सभी साइज पर एक समान 18% जीएसटी।
-
दैनिक खाद्य वस्तुएं (पराठा, पनीर): पूरी तरह GST फ्री।
-
नजर का चश्मा व गॉगल्स: अब केवल 5% जीएसटी।
-
फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथ ब्रश और हेयर ऑयल: 18% से घटाकर 5%।
-
साइकिल और पुर्जे: 12% से घटाकर 5%।
-
थ्री-व्हीलर: 28% से घटाकर 18%।
-
दवाइयां और चिकित्सा उपकरण: अधिकांश पर 5% और कुछ पर शून्य।
किन वस्तुओं पर बढ़ेगा कर बोझ?
-
अन्य गैर-मादक पेय पदार्थ: अब 40% जीएसटी।
-
लग्ज़री आइटम्स: उच्चतम 40% कर श्रेणी में आएंगे।
सेवाओं पर प्रभाव
-
ब्यूटी और फिटनेस सेवाएं: जैसे जिम, सैलून, योग—अब 18% की जगह 5% जीएसटी (बिना आईटीसी)।
सरकार का मानना है कि इस कदम से कर ढांचे को सरल बनाया जा सकेगा और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी।