GST Slab Rate: 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, 12% और 28% स्लैब खत्म
नई दिल्ली — गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। खास बात यह है कि यही दिन नवरात्रि की शुरुआत का भी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3–4 सितंबर को दिल्ली में होगी, जिसमें इन सिफारिशों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
4 से घटकर रह जाएंगे 2 स्लैब
मंत्रियों के समूह (GoM) ने जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 5% और 18% को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। इसके तहत 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा।
क्या होंगे बड़े बदलाव?
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12% श्रेणी की वस्तुएं अब 5% स्लैब में आ जाएंगी।
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28% श्रेणी की अधिकांश वस्तुएं 18% स्लैब में लाई जाएंगी।
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तथाकथित सिन गुड्स (शराब, तंबाकू, जुआ आदि) पर 40% टैक्स जारी रहेगा।
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट पर भी विचार चल रहा है।
सरकार का तर्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरलीकृत कर संरचना से आम लोगों, किसानों और छोटे व्यवसायियों को फायदा होगा। साथ ही जीएसटी व्यवस्था और पारदर्शी तथा विकासोन्मुखी बनेगी।