Guidelines: फ्लाइट में सफर करने से पहले यात्री जान लें ये नए नियम
Flights Guidelines: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने एक बार फिर से फ्लाइट (Flight) में सफर करने वालों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. अब दो घंटे की दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को फ्लाइट में खाना की सुविधा नहीं दी जाएगी. मंत्रालय ने इस आदेश का नोटिफिकेशन जारी किया है. आपको बता दें कि यह आदेश आज से ही लागू हो रहा है.
मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, फ्लाइट में 2 घंटे से ज्यादा अगर कोई यात्री सफर करता है तो उसे ही सिर्फ खाना मिलेगा, लेकिन यह खाना प्री पैक होगा. इसके अलावा यात्रियों को डिस्पोजेबल प्लेट और कटलरी भी दी जाएगी. इस्तेमाल करने के बाद प्लेट औऱ कटलरी को तय नियम के मुताबिक डिस्पोज करना होगा.
ये होंगे नए नियम
यात्रा करने की शुरुआत में इस नियमों के बार में यात्रियों को अवगत कराया जाएगा. एयरलाइंस को उड़ानों पर केवल प्री-पैक्ड स्नैक्स, भोजन और प्री-पैक्ड पेय देने की अनुमति है, वो भी इन यात्रियों को जिनकी अवधि दो घंटे से अधिक है. इसके साथ ही क्रू को हर बाद मील सर्व करने के बाद अपने ग्ल्व्स बदलने का भी आदेश दिया गया है. वहीं चाय, कॉफी और बाकी तरह के पेय भी डिस्पोजेबल बोतल, कंटेनर या कैन में दिए जाएंगे.
आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसी तरह का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था. वहीं कोरोना वायरस के कारण 23 मार्च 2020 से शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट को हटा दिया गया है.
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