Haryana Budget 2022: आज बजट सत्र में विधेयक हुआ पेश, ऐसे तरीकों से धर्मांतरण कराने पर होगी जेल
Haryana Budget 2022: हरियाणा सरकार का विधानसभा में बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो चुका है. वहीं आज यानि शुक्रवार को सत्र के दौरान धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पेश किया गया है जिसमें सजा के तीन अलग-अलग प्रावधान कर दिए गए हैं. इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है.
विधानसभा में गृहमंत्री अनिल विज के बताया है कि इस विधेयक में सजा को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. जिसमें नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए जबरदस्ती धर्मांतरण के केस में ज्यादा सजा भी हो सकती है. इस विधेयक में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाया गया है.
ये है नया विधेयक
1. अगर कोई व्यक्ति शादी के आशय से अपना धर्म छिपाता है या फिर दूसरे का धर्मांतरण कराता है तो उसे कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा हो सकती है. साथ ही तीन लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है.
2. वहीं किसी लड़की से शादी के लिए झूठ बोलना, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर धर्मांतरण कराने वाले को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी. इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है.
3. लड़का अगर शादी के लिए अपना धर्म छिपाता है तो दूसरे का धर्मांतरण कराता है तो उसे कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
4. इसके अलावा व्यक्तिगत या किसी संगठनों ने माध्यम से सामूहिक धर्मांतरण करता है तो सजा की अवधि कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष और चार लाख रुपए जुर्माना लगेगा.
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