Dhanteras 2023: कैश में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं ? क्या है लिमिट, धनतेरस से पहले जान लें ये नियम
Dhanteras 2023: नवरात्रि बाद अब सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव आने वाला है। धनतेरस पर सभी कुछ ना कुछ शगुन के लिए जरूर खरीदारी करते हैं। दिपावली के बाद शादियों का सीजन भी आता है और लोग सोना और चांदी भी खरीदते हैं। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने का महत्व काफी ज्यादा होता है। इस धनतेरस पर आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ अहम बात को जानना काफी जरूर हो जाता है। लोग कैश में भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं हालांकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर कैश में कोई शख्स कितना गोल्ड खरीद सकता है?
सबसे पहले जानें नियम
इनकम टैक्स कानून ये कहता है कि कोई भी सिंगल लेनदेन में प्राप्तकर्ता को दो लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप सोना खरीदने के लिए कितने भी राशि कैश में दे सकते हैं लेकिन विक्रेता की ओर से दो लाख रुपये या उससे ज्यादा का नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानून विक्रेता को आभूषणों की बिक्री के प्रत्येक लेनदेन के लिए दो लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी राशि लेने से रोकता है।अगर आभूषणों में दो लाख रुपये से अधिक नकद विक्रेता की ओर से स्वीकार किए गए हैं तो आयकर विभाग कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए स्वीकार की गई राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है।
क्या पहचान प्रमाण पत्र जरूरी है ?
इसके अलावा अगर आप किसी जौहरी से दो लाख रुपये से ज्यादा की कीमत में नकद या अन्य माध्यम से खरीद रहे हैं तो विक्रेता को पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसी अपनी पहचान प्रदान करनी होगी हालांकि अगर खरीद 2 लाख रुपये से कम है तो बिना आधार कार्ड या पैन कार्ड के सोना खरीद सकते हैं।
घर में कितना सोना रख सकते हैं ?
कोई अविवाहित या विवाहित पुरूष सदस्य अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड की ज्वैलरी रख सकता है। अगर आपके घर में कभी भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो इतना गोल्ड रखने की आपको अनुमति है CBDT ने ये नियम इसलिए बनाए हैं, ताकी इनकम टैक्स की रेड के दौरान गोल्ड ज्वैलरी की जब्ती से राहत मिल सके।
हालमार्क कराना है अनिवार्य ?
सोना खरीदते वक्त ग्राहक ध्यान रखे कि हॉलमार्क वाले गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो होता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि गहना या ज्वेलरी पीस कितने कैरेट सोने का है। गहने आमतौर पर 18 से 22 कैरेट सोने के बने होते हैं। ऐसा होने से अब ज्वेलर्स ग्राहकों को आसानी से ठग नहीं पाएंगे।
सोना बेचने के क्या नियम है ?
सोने के गहने खरीदने और बेचने के नियम अब बदल गए हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। अब बिना हॉलमार्क वाले गहनों की पूरे देश में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ऐसे में जिन लोगों के पास बिना हॉल सर्क वाली ज्वैलरी है, उन्हें इसे बेचने या इसके बदले दूसरी ज्वैलरी लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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