वित्त मंत्री ने दिए संकेत! पैन से आधार को लिंक करने में हुई देरी तो लगेगा डबल जुर्माना, जानें कैसे घर बैठे करें ये जरूरी काम ?

PAN Card Link Process: बैंक से पैसों का लेन-देन हो, टैक्स जमा करना हो या कानूनी रूप से पैसों से जुड़ा कोई भी काम हो वहां पैन कार्ड की जरूरत होती है। साथ ही भारत में जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है। अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक रहता है तो आपके पैसों का लेखा-जोखा बैंक और इनकम टैक्स की नजर में रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माना का बचाव किया है। आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30% जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है, उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा।
आधार से पैन लिंक कराना क्यों है जरूरी?
धारा 139AA के अंतर्गत, हर नागरिक को आयकर रिटर्न भरने या रिटर्न भरने में पैन कार्ड के साथ आधार की भी जरूर होती है। 1 जुलाई, 2017 के बाद जिन लोगों के पैन कार्ड बने हैं, वे आधार कार्ड नंबर पाने के पात्र हैं। इसके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक से कोई लेन-देन नहीं कर सकते, संपति को खरीद या बेच नहीं सकते, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं।
पैन कार्ड से आधार कैसे लिंक करें?
- पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाइए। इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in है।
- इस वेबसाइट पर जाकर लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का विकल्प दिखाई देगा, इसमें लिंक पर जाएं और क्लिक कर दें.
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करिए। ये जानकारी जब आप भरेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- ओटीपी डालने के बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अगर आपको इस पोर्टल पर कोई समस्या आ रही है तो आप www.utiitsl.com या www.egov-nsdl.co.in पर जाकर आधार-पैन लिंक कर सकते हैं।
- जब आधार से पैन लिंक हो जाएगा तो आपके सामने एक पॉप-अप मैसेज भेजा जाएगा। जिससे आपको पता चलेगा कि सफलतापूर्वक आधार से पैन लिंक हो गया है।
इसे भी पढ़ें: EPFO: कर्मचारियों को मिलेंगी छप्परफाड़ खुशियां,जानिए ईपीएफओ की खास स्कीम