Income Tax Return: ITR भरने में हो गई चूक और आ गया नोटिस! एक्सपर्ट ने दी एडवाइस करें फॉलों वापस मिलेगा पैसा
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक अब तक 2 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। कई लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो कई लोग सीए से करवातें हैं अक्सर कुछ लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से रिटर्न फॉर्म में कई तरह के बदलाव की वजह से कुछ लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी मिला होगा। ITR भरने में हुई चूक की वजह से आपके रिटर्न का पैसा भी फंस जाता है। ऐसे में हमने भोपाल के सीएम कार्तिक गुप्ता से जाना कि इस दुविधा का कैसे करें सामना।
नोटिस का देना होगा जवाब
इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 143(1) के तहत भेजता है। विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय देता है। आईटीआर में भरी डिटेल को लेकर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होते हैं। अगर पैसा आपका फंस गया है तो घबराने के बजाए आप इस नोटिस का सही से जवाब दें और डिटेल उपलब्ध करा दें तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न का पैसा वापस भी कर सकता है।
टैक्स मामलों के जानकार और भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता का कहना है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए. विभाग अक्सर आपसे हुई चूक को लेकर डिमांड नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह से अपनी सभी डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट तैयार करें फिर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना जवाब दाखिल करें।
कितने दिन में देना होगा जवाब
- इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 143(1) के तहत भेजता है।
- आपके रिटर्न में कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो विभाग धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजता है।
- नोटिस जारी होने के बाद विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय देता है।
- इस डेडलाइन के भीतर अपने बकाए और आईटीआर में भरी डिटेल को लेकर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होते हैं।
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