फ्लाइट में नाक के नीचे हुआ मास्क तो आप नहीं कर सकेंगे दोबारा यात्रा, गाइडलाइन जारी

 
फ्लाइट में नाक के नीचे हुआ मास्क तो आप नहीं कर सकेंगे दोबारा यात्रा, गाइडलाइन जारी

Guidelines: फ्लाइट में अगर आपका मास्क नाक से दिखाई दिया या फिर आप शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए तो आपको फ्लाइट (Flight) से नीचे उतारा दिया जाएगा. ये बात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कही है. आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में तीन एयरलान कंपनियों में आठ मामले सामने आए हैं जहां नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया है. कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उड़ान के दौरान मास्क (Mask) नहीं पहनने वाले यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' (No Fly List) में डाला जाए.

वहीं 15 मार्च को एयर एशिया इंडिया ने ऐसे दो मामले सामने आए थे. यह फ्लाइट गोवा से मुंबई जा रही थी. ये यात्री एक विमान में बीच की सीटों पर बैठे थे यानि कि जिन सीटों पर बैठने के लिए मना होता है. इतना ही नहीं ये यात्री पीपीई किट पहनने से मना कर रहे थे.

एयरलाइंस में अचानक की जाए जांच : डीजीसीए

नागर विमानन महानिदेशालय ने निर्देश दिया था कि विमान के अंदर कोरोना संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस में अचानक जांच की जाए. इसमें यह देखा जाएगा कि कंपनियां और यात्री कोरोना के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं और किससे चूंक हो रही है.

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बताया जाता है कि अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी दोने के बाद भी नहीं मानता है वहीं हरकत करता है तो उसके साथ 'अनियंत्रित यात्री' जैसा व्यवहार किया जाएगा.

कोरोना के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा भारी

कुछ दिनों पहले फ्लाइट में यात्री द्वारा कोरोना के नियमों की अनदेखी करने का मामला सामने आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उड़ान के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाला जाए. इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया था कि जो यात्री नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है उसे तुंरत विमान में जाने से रोका जाए. साथ ही उसके कुछ अवधि के लिए विमान यात्रा के प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 13 मार्च को DGCA ने गाइडलाइंस जारी की थी. इसमें कहा गया है कि यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहना या शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया तो तीन माह से लेकर दो साल तक या उससे अधिक समय तक के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' सूची में डाल दिया जाएगा. जिसके बाद उस समय अवधि तक आप फ्लाइट में सफर नहीं कर सकेंगे.

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