Income Tax: अगर आपने अभी तक Income Tax Return नही भरा है, तो पड़ सकते है परेशानी में
Income Tax : इस साल का वित्तय वर्ष खत्म होने वाला है, ऐसे में अगर अपने इंकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नही भरा है. तो आप इसका भुगतान जल्द से जल्द कर लें.वैसे तो टैक्स भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी है. आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 को थी.
लेकिन अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है. तो आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है. हम आपके लिए एक बेहतरीन तरीक़ा लाए है. बस यह है कि इस देरी के लिए आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी.
कब तक दाखिल कर सकते है Income Tax Return
इस महीने की आने वाली 31 मार्च 2022 तक आप इंकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर सकते है. अगर आपने पिछले साल की deadline तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है. तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना होगा.
कितनी देना होगा जुर्माना (Penalty)
2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरा तो आपको कुल 5000 रुपये तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है. तो केवल 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी. अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद भी देरी की तो फिर आपको 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए तो 10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी. तय समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जेल भी भेजा जा सकता है.
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