Income Tax New Rule: बिलेटेड रिटर्न भरने वालों को नहीं मिलेगा अच्छा रिटर्न, जानें क्या हैं नए नियम
Income Tax New Rule: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय तो काफी पहले निकल गया। बहुत से लोगों ने भी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में वह नए टैक्स रेजीम के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। नए टैक्स रेजीम के निर्देशों के मुताबिक, इसके फायदों का दावा करने के लिए डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहिए। टैक्सपेयर 31 जुलाई की निर्धारित तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
मगर कुछ लोगों के कम टैक्स रेट की पेशकश करने वाले नए टैक्स सिस्टम को अपनाने वालों को कोई राहत नहीं है। Income Tax New Rule के अनुसार अब रिटर्न फाइल हो तो जाएगा लेकिन वो रिटर्न नहीं मिल सकता है जो डेडलाइन पूरी होने से पहले होता।
नए टैक्स रेजीम को अपनाने वाले टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख की बढ़ोतरी होगी इसके भ्रम में हैं। कम टैक्स रेजीम के फायदों का दावा करने वालों को निश्चित तारीख पर ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। इस सिलसिले में केपीबी एंड एसोसिएट्स के पारस सावला ने कुछ बातें बताई हैं। उनके मुताबिक अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करने आता है तो उनहें नए टैक्स रेजीम नहीं मिलेंगे। साथ ही नए टैक्स के निर्देशों को साफतौर पर बता दिया गया है जिसमें डेडलाइन के अंदर ही फाइल करना सही रहता है।
अगर देरी की जाती है तो उन्हें 5 हजार रुपये जुर्माना देना होता है। इसके अलावा लेट फाइलर्स को इस साल ज्यादा टैक्स भी देना होगा। इसको लेकर मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स के अमित पटेल ने बताया कि जो भी TDS काटा गया है, व्यक्ति की आय के स्तर और वित्त वर्ष में हुए निवेश के आधार पर व्यवस्था में बदलाव की कमी हो सकती है। अगर कोई इसके अलावा टैक्स देनदारी करता है तो टैक्सपेयर को और भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
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