ITR भरने से पहले तैयार रखें ये कागजात, वरना आ जाएगा नोटिस
ITR DEADLINE: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तेजी से नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को कह रहा है कि डेडलाइन का इंतजार न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना आईटीआर फाइल कर दें।फिलहाल ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में लेट-लतीफी टैक्सपेयर्स को भारी पड़ सकती है।अब इसको लेकर न्यूज ऐजेंसी पीटीआई ने रेवेन्यु आफिसर के हवाले से बताया है कि सरकार अब डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई विचार नही कर रही है।
आपको बता दें कि देर से दाखिल करने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। यदि आप 31 जुलाई (ITR DEADLINE) के बाद टैक्स का भुगतान करते हैं, तो हर महीने 1% का अलग जुर्माना ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए, बिना किसी देरी के आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है।
ITR भरने से पहले तैयार रखें ये कागजात
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी की शुरुआत की है। डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल बनाने के लिए की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंटखुद भी कह रहा है कि रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ कागजात को तैयार रखें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन कागजातों की बात कर रहा है, उनमें फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, बैंक से मिला इंटेरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर होम लोन है तो उसका स्टेटमेंट, कोई डिडक्शन है तो उसके डिटेल्स, डीमैट अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट, 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, अगर टैक्स चालान भरा गया है तो उसके डिटेल्स, अगर कोई डोनेशन दिया गया है तो उसके डिटेल्स, अगर अन्य स्रोतों से आय है तो उसके डिटेल्स आदि शामिल हैं. इनमें बाकी चीजें तो पुरानी हैं, लेकिन एआईएस नया है।
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